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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अब हाई कोर्ट में होगी हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-...


मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला दिया है। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केसम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर मस्जिद कमिटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर बड़ा फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट के फैसले पर ऐतराज जताते हुए मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। ऐसे में 4 नवंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखा जाएगा कि इस दिन दोनों पक्ष इस मामले में क्या पक्ष रखते हैं।

एक अगस्त को आया था फैसला

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई योग्य मानने के बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। करीब 1600 पेज की याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। एक अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद को सुनवाई योग्य माना था।

हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 15 सिविल वादों को सुनने योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर पांचों आपत्तियों को खारिज कर दिया। ईदगाह कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

मुस्लिम पक्ष ने दायर की थी अपील

इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिंदू पक्ष के दावों को सुनवाई के योग्य मानने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। दायर अपील में इसे गलत करार दिया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने इससे पहले बताया कि मुस्लिम पक्ष की इस अपील पर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से भी अपनी बात रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट संख्या 2 में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने मामले में सुनवाई की।

मस्जिद कमिटी ने दायर की रिट

शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि 1600 पन्नों की रिट दाखिल की। रिट में कहा गया कि हाई कोर्ट ने उपासना अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, वक्फ एक्ट के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात कही थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला सुनाया है। ऐसे में 4 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर नजर रहेगी।

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