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पेंशन को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पेंशनरों को अब मिलेगी इतनी राशि, एरियर का भी होगा भुगतान, आदेश जारी

  नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में एक ...

 

नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में एक अहम फैसला लिया है, इसके तहत शासन से निर्धारित न्यूनतम पेंशन 9000 रुपये से कम प्राप्त पाने वालों को पुनरीक्षित पेंशन मिलेगी। वही पेंशनरों को एरियर भी दिया जाएगा।बता दे कि महालेखाकार द्वारा पेंशन राशि कम होने पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद राज्य सरकर ने ये आदेश जारी किए है।

वित्त विभाग के आदेश के तहत यूपी सरकार के किसी भी पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर को ₹9,000 प्रतिमाह से कम पेंशन नहीं मिलेगी। कोषागारों को निर्देश दिए गए है कि वे 1 जनवरी 2016 के आदेश के तहत पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर को न्यूनतम ₹9,000 प्रतिमाह पेंशन देना सुनिश्चित करें।यह आदेश जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा, ऐसे में जनवरी 2016 से जून 2024 तक एरियर भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से 5000 पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है।

वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय वेतन आयोगों के गठन के बाद राज्य वेतन समितियों की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटायरमेंट या मौत होने की दशा में स्वीकृत पेंशन का पुनरीक्षण कोषागार से निर्धारित फॉर्मेट के आधार पर होता है, लेकिन वेतन समितियों की सिफारिशें प्रभावी होने की तारीख और शासनादेश निर्गत होने की तारीख के बीच स्वीकृत पेंशन का पुनरीक्षण पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद ही होता है।


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