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12 लाख टैक्स छूट का नियम आज से लागू...

नई दिल्ली। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स नियम में बदलाव करने का ऐलान किया था. उन्होंन...


नई दिल्ली। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स नियम में बदलाव करने का ऐलान किया था. उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सलाना कमाई वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स भुगतान की कैटगरी से बाहर कर दिया. यानी कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपये की सालाना कमाई करता है तो उसे 1 भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा. पहले न्यू टैक्स रिजीम के तहत यह लिमिट 7 लाख रुपये थी.  वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये को भी शामिल किया गया, जो सैलरीड एम्प्लाई पर लागू होगा. यानी वेतनभोगी या सैलरीड कर्मचारियों को 12.75 लाख की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा. ये नियम नए वित्त वर्ष 2026 यानी आज 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है. अब आइए कुछ कैलकुलेशन दे लेते हैं कि अगर आपकी कमाई 1 लाख रुपये मंथली या उससे ज्यादा है तो कितना टैक्स देना होगा. 

1 लाख रुपये की कमाई वाले को कितना देना होगा टैक्स?

1 लाख रुपये मंथली सैलरी पाने वालों की सालाना इनकम 12 लाख रुपये होगी. ऐसे में उसे एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा. वहीं अगर आप 12 लाख 75 हजार रुपये की कमाई करते हैं यानी मंथली 1 लाख 6 हजार 250 रुपये कमाते हैं और आप एक सैलरीड एम्प्लाई हैं तो भी आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना होगा. 

13 लाख रुपये की कमाई पर कितना देना होगा टैक्स?

अगर जानते हैं कि अगर किसी की सालाना सैलरी 13 लाख रुपये है, तो उसे कितने रुपये का टैक्स देना होगा? आइए समझते हैं ये पूरा कैलकुलेशन.


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